राजस्थान सरकार किसानों को 50 फीसदी अनुदान पर दे रही है कृषि यंत्र,ऐसे करे आवेदन
इस सीजन से सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त होने वाले किसान ही कृषि यंत्रों के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह सभी काश्तकारों के लिए जरूरी कर दिया है। काश्तकार 30 जून तक विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बीते सीजन में अलवर के 387 काश्तकारों ने कृषि यंत्रों में मिलने वाले अनुदान का फायदा लिया है।
आवेदन के लिए ये जरूरी
जो किसान कृषि यंत्रों का फायदा लेने चाहते हैं, उनके नाम भूमि होनी चाहिए। ट्रैक्टर का पंजीयन भी किसान के नाम होना चाहिए, मोबाइल नबर से आधार कार्ड जुड़ा होना चाहिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, नवीनतम जमाबंदी की नकल, ट्रैक्टर की आरसी, कोटेशन जरूरी होगा। कोटेशन में किसान की श्रेणी और ट्रैक्टर की बीएचपी अंकित होनी चाहिए। किसान ई-मित्र पर या फिर स्वंय राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
आधुनिक कृषि यंत्रों के लिए सामान्य काश्तकार को 40 प्रतिशत और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु सीमांत व महिला काश्तकारों 50 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा। यह अनुदान पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर है। कृषि यंत्रों में रोटावेटर, थ्रेसर, कल्टीवेटर, बण्डफार्मर, रीप, फर्टिलाइजर ड्रिल, हैरो और प्लाऊ को सरकार अुनदान दे रही है। इसमें किसान को पंजीकृत फर्म से यंत्र खरीदना होगा। सत्यापन के बाद अनुदान जनाधार कार्ड से जुडे़ खाते में ट्रांफसर किया जाएगा। एक किसान को एक वित्तीय वर्ष में केवल एक ही यंत्र पर अनुदान मिलेगा।

