राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकार से किया सवाल, कब होंगे पंचायती चुनाव, दिए ये निर्देश
राज्य सरकार, चुनाव आयोग कर रहा हाई कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन!
Rajasthan News: राजस्थान उच्च न्यायालय ने सरकार और राज्य चुनाव आयोग को पंचायत चुनाव कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए कहा है, साथ ही राज्य में 6759 पंचायतों के चुनाव स्थगित करने के मामले में राज्य चुनाव आयोग से 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। अब इस मामले की सुनवाई 30 मई को होगी। यह आदेश न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायाधीश आनंद शर्मा द्वारा गठित अपील की एक अदालत द्वारा गिरिराज सिंह देवंदा और अन्य द्वारा प्रस्तुत एक याचिका में जारी किया गया था।
आवेदक का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील प्रेमचंद देवंदा ने कहा कि पिछली सुनवाई में अदालत ने सरकार और चुनाव आयोग को पंचायत चुनावों के कैलेंडर के बारे में सूचित करने का आदेश दिया था, जो पूरा नहीं हुआ था।
हो रहा उल्लंघन:
सुपीरियर ट्रिब्यूनल में सुनवाई के दौरान उम्मीदवार के वकील प्रेमचंद देवंदा ने कहा कि पिछली सुनवाई में ट्रिब्यूनल ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को पंचायत चुनावों के कैलेंडर के बारे में सूचित करने का आदेश दिया था। हालांकि, चुनाव आयोग ने अभी तक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है। वहीं, राज्य सरकार और चुनाव आयोग लगातार न्यायाधिकरण के निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं।
राज्य सरकार की प्रतिक्रिया
राज्य सरकार ने इसका जवाब दिया हैः "पंचायतों के पुनर्गठन और परिसीमन के बाद ही चुनाव होंगे।" साथ ही नगरपालिका चुनावों के मामले में अदालत ने अधिसूचना भी जारी की। इसलिए इस मुद्दे को भी नगरपालिका चुनावों के साथ शामिल किया जाना चाहिए।
इस पर 30 मई को होगी सुनवाई:
एक उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्वाचन आयोग से जवाब का अनुरोध करते हुए मामले की सुनवाई के लिए 30 मई की तारीख तय की।