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Rajasthan news: राजस्थान के 70 हजार कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, हाईकोर्ट से आया झूमने वाला फेंसला 

कर्मचारियों से जुड़े एक मामले में हाईकोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद खुशी की लहर है। कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती-2023 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा मंत्रालयिक कर्मचारियों को दिए जाने वाले आरक्षण की प्रक्रिया और 17 दिसंबर 2024 के परिणाम को सही माना है। साथ ही कोर्ट ने याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है।Rajasthan News

 
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Rajasthan News: राजस्थान में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है।  बता दे की प्रदेश में मंत्रालयिक कर्मचारियों से जुड़े एक मामले में हाईकोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद खुशी की लहर है। कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती-2023 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा मंत्रालयिक कर्मचारियों को दिए जाने वाले आरक्षण की प्रक्रिया और 17 दिसंबर 2024 के परिणाम को सही माना है। साथ ही कोर्ट ने याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है।

राजस्थान में मंत्रालयिक कर्मचारियों से जुड़े एक मामले में हाईकोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद खुशी की लहर है। कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती-2023 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा मंत्रालयिक कर्मचारियों को दिए जाने वाले आरक्षण की प्रक्रिया और 17 दिसंबर 2024 के परिणाम को सही माना है। साथ ही कोर्ट ने याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है।Rajasthan News

न्यायमूर्ति समीर जैन ने मोहित सोनी व अन्य की याचिकाओं पर यह आदेश दिए। याचिका में कहा गया था कि मंत्रालयिक कर्मचारी वर्ग में जिनका चयन हुआ है, उनके सीईटी में आवेदकों से कम अंक हैं। उन्हें दोहरे आरक्षण का लाभ दिया गया है। ऐसे में कर्मचारी चयन बोर्ड ने आरक्षण प्रक्रिया सही ढंग से नहीं की है और इस कारण आवेदक भर्ती प्रक्रिया में चयन से वंचित रह गए हैं।

कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी

इसके जवाब में कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से अधिवक्ता संदीप माहेश्वरी ने कहा कि सीईटी नियम-2022 के नियम 6 के तहत एमई वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए मानकों में छूट का प्रावधान है। बोर्ड ने डीओपी के 24 जून 2008 के परिपत्र का पालन किया है और दोहरे आरक्षण का लाभ नहीं दिया है। आवेदकों के मुख्य परीक्षा में इन चयनित अभ्यर्थियों से कम अंक हैं, इसलिए उन्हें बुलाना कानूनी रूप से गलत नहीं है।Rajasthan News

कर्मचारियों के लिए नियुक्ति का रास्ता साफ


हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि भर्ती में मंत्रालयिक कर्मचारियों को दोहरा आरक्षण नहीं दिया गया है, बल्कि यह संवैधानिक मान्यता प्राप्त वर्टिकल श्रेणी के भीतर क्षैतिज आरक्षण के एकीकरण को दर्शाता है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भर्ती में मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।Rajasthan News