Rajasthan News: राजस्थान वासी ध्यान दे! बैंक खाते में नहीं रखी रकम तो लग जाएगा दो लाख का फटका
जानें पूरी डिटेल
Rajasthan News: अगर आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभार्थी हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। ये दोनों सरकारी बीमा योजनाएं बहुत कम प्रीमियम पर जीवन और दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करती हैं, लेकिन उनका लाभ तभी मिलेगा जब 1 जून तक आपके खाते में पर्याप्त पैसा होगा।
मिलेगा 2 लाख का क्लेम, होना चाहिए बैलेंस!
इस योजना के तहत, बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर, परिवार को दो लाख रुपये का क्लेम मिलेगा। वहीं दुर्घटना की स्थिति में अंग टूटने की स्थिति में एक लाख रुपये तक की सहायता भी दी जाती है। लेकिन यह ध्यान में रखें कि यदि आपके खाते से बीमा प्रीमियम की राशि 1 जून से पहले नहीं है, तो इस वर्ष की पॉलिसी स्वचालित रूप से रद्द हो सकती है और अप्रत्याशित परिस्थितियों में कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी।
प्रीमियम 25 मई से 1 जून तक काटा जाएगा:
डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, रामावतार मीणा ने कहा कि PM जीवन ज्योति योजना का वार्षिक प्रीमियम 436 रुपये है, जबकि सुरक्षा बीमा योजना में वार्षिक रूप से केवल 20 रुपये का भुगतान किया जाता है। यह शुल्क 25 मई से 1 जून के बीच आपके बैंक खाते से अपने आप कट जाएगा। इसलिए, खाताधारकों से आह्वान किया जाता है कि वे इस अवधि के दौरान अपने खातों में आवश्यक न्यूनतम राशि बनाए रखें।
सक्रिय खाता भी जरूरी:
बहुत से लोग सोचते हैं कि योजना में एक बार नाम जोड़ना पर्याप्त है, लेकिन वास्तव में, हर साल बीमा की क़िस्त कटनी जरूरी है। यदि खाते में पैसा नहीं है, तो बीमा योजना निष्क्रिय हो जाएगी। इसे जाने बिना, आप बहुत अधिक सुरक्षा खो देंगे।
योजना की मुख्य बातें एक नज़र में देखें
- जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) किसी भी कारण से मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपये का क्लेम
- सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) दुर्घटना से मृत्यु के मामले में दो लाख रुपये और अंग-भंग के मामले में एक लाख रुपये तक का क्लेम
प्रीमियम कटौती की तिथिः 25 मई से 1 जून तक
पीएमजेजेबीवाई के लिए 436 रुपये, पीएमएसबीवाई के लिए 20 रुपये
राशि स्वचालित रूप से डेबिट हो जाएगी, इसलिए खाते में अद्यतन होना चाहिए और पर्याप्त शेष राशि होनी चाहिए।
पीएमजेजेबीवाई एक सावधि बीमा योजना:
यह एक सावधि बीमा योजना है। सावधि बीमा के लाभ बीमा धारक की मृत्यु के बाद ही उपलब्ध होते हैं। यदि बीमाकर्ता कार्यकाल समाप्त होने के बाद ठीक रहता है, तो उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता है। इस योजना का लाभ 18 से 50 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति ले सकता है। सरकार लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) लागू करती है। इस योजना के तहत, लाभार्थी की मृत्यु की स्थिति में, उम्मीदवार या परिवार को 2 लाख रुपये की राशि मिलती है।
पीएमजेजेबीवाई के लाभ के लिए 436 रुपये का वार्षिक प्रीमियम देना होगा:
पीएमजेजेबीवाई का लाभ उठाने के लिए 436 रुपये का वार्षिक प्रीमियम देना होगा। इसका मतलब है कि आपको हर महीने 40 रुपये से कम में 200,000 रुपये का बीमा मिलेगा। कवरेज अवधि 1 जून से 31 मई तक है। इस मामले में, योजना में नामांकन के 45 दिनों के बाद से जोखिम कवरेज उपलब्ध है।
PMSBY- सरकार समर्थित दुर्घटना बीमा योजना
अब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के बारे में जानें यह भारत में एक सरकार समर्थित दुर्घटना बीमा योजना है जो मृत्यु और आकस्मिक विकलांगता के लिए कवरेज प्रदान करती है। मृत्यु या विकलांगता के मामले में 5 लाख रुपये का लाभ प्रदान करें। पूर्ण विकलांगता के लिए 2 रुपये और आंशिक विकलांगता के लिए 1 रुपये का क्लेम मिलता है। इस योजना का वार्षिक प्रीमियम 1,000 रुपये है। प्रति व्यक्ति 20 रुपये का बीमा कवरेज उपलब्ध है और कवरेज की अवधि 1 जून से अगले वर्ष के 31 मई तक है। पीएमएसबीवाई योजना 18 से 70 वर्ष की आयु के व्यक्तियों पर लागू होती है। भाग लेने वाले बैंक या डाकघर में आपका बचत खाता होना चाहिए।
बीमा और लाभों का दावा कैसे करें?
लाभार्थी को बीमा कंपनी या उस बैंक में दावा प्रस्तुत करना होगा जहां इच्छुक व्यक्ति का बीमा किया गया था। मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। दूसरे आवश्यक दस्तावेज भी जमा करने होंगे। नियमों के अनुसार, दुर्घटना के 30 दिनों के भीतर दावा किया जाना चाहिए। इस योजना का संचालन LIC के साथ अन्य निजी जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा किया जाता है।

