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Rajasthan : राजस्थान की इस सिटी में 1 नवंबर तक लगी धारा 163, जानिए किन चीज़ों पर रहेगी पाबंदी

पीयूष समारिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) के तहत धारा 163 लागू करने का आदेश जारी किया है. इसके बाद कोटा में 2 सितंबर की आधी रात से यह धारा लागू हो गई है.
 
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Rajasthan News : राजस्थान से इस वक्त कि बड़ी खबर सामने आ रही है।  बता दे कि राजस्थान के कोटा शहर में धारा 163 लागू कर दी गई है. जानकारी के अनुसार यह धारा 1 नवंबर की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगी. कोटा के जिला प्रशासन ने शहर में धार्मिक त्योहारों के मौसम को देखते हुए एहतियात के तौर पर यह आदेश जारी किया है. 

आज रात से लागु होगी 


अह्दिक जानकारी के लिए बता दे कि कोटा के जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) के तहत धारा 163 लागू करने का आदेश जारी किया है. इसके बाद कोटा में 2 सितंबर की आधी रात से यह धारा लागू हो गई है.


इस वजह से लिए गया बड़ा फेंसला 

बता दे कि देश प्रदेश में आगामी दिनों में काफी धर्मिक त्यौहार आने वाले है।  इसी के चलते कोटा के जिला प्रशासन ने शहर में एहतियात के तौर पर यह आदेश जारी किया है.आगामी लगभग ६० दिनों के दौरान ढोल ग्यारस, तेजा दशमी, अनंत चतुर्दशी, दशहरा, दिवाली जैसे त्योहार प्रदेश में बड़ी धूमधाम से मनाए जायंगें .

कोटा के जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने मीडिया को बताया है कि कई त्योहारों के दौरान शोभा यात्राएं और जुलूस निकाले जाते हैं. कोटा ज़िला सांप्रदायिक तौर पर संवेदनशील माना जाता है. प्रशासन ने इसी को ध्यान में रखते हुए धारा 163 लगाने का फैसला किया है ताकि असामाजिक तत्व शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास नहीं कर पाएं.


इन चीजों पर रहेगी रोक 

  • जानकारी के लिए बता दे कि धारा 163 ऐसी स्थिति में लगाई जाती है जब कहीं उपद्रव या अशांति की आशंका हो.
  •  इसके तहत 4 से ज़्यादा लोग बिना अनुमति के किसी जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं. 
  • बिना अनुमति लिए कोई सभा, जुलूस या रैली नहीं निकाली जा सकती. 
  • हथियार या लाठी दंडे लेकर सड़कों पर नहीं घूमा जा सकता. 
  • बिना अनुमति लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी होती है. 
  • बिना अनुमति के पोस्टर, बैनर या झंडे नहीं लगाए जा सकते.
  •  धारा 144 के उल्लंघन पर जेल या जुर्माने की सज़ा हो सकती है.