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Rajasthan : राजस्थान में जमीन के पट्टे को लेकर जारी हुआ ये आदेश, जानें अब नए नियम 

बड़े आकार के भूमि पट्टे जारी करने में सक्षम होंगे, बल्कि अधिक ऊंचाई वाले भवनों को भी मंजूरी दे सकेंगे। Rajasthan Newsवे अधिक आकार की भूमि को उपविभाजित और पुनर्गठित करने में भी सक्षम होंगे।
 
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राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दे की राजस्थान सरकार ने शहरी निकायों, विकास प्राधिकरणों और शहरी विकास न्यासों को पट्टे जारी करने के संबंध में नए आदेश जारी किए हैं।

जानें नए आदेश अनुसार

अधिक जानकारी के लिए बता दे की निकाय न केवल पहले की तुलना में बड़े आकार के भूमि पट्टे जारी करने में सक्षम होंगे, बल्कि अधिक ऊंचाई वाले भवनों को भी मंजूरी दे सकेंगे। Rajasthan Newsवे अधिक आकार की भूमि को उपविभाजित और पुनर्गठित करने में भी सक्षम होंगे।

यूआई और अन्य निकाय बड़े शहरों में 10,000 वर्ग मीटर तक के आवासीय पट्टे और 1 लाख से अधिक की आबादी वाले छोटे शहरों में 5,000 वर्ग मीटर तक के गैर-आवासीय पट्टे जारी करने में सक्षम होंगे।

Rajasthan News साथ ही 40 मीटर तक की ऊंचाई वाले भवनों के निर्माण की अनुमति दी जाएगी। साथ ही विकास प्राधिकरण 25 हजार वर्ग मीटर तक के आवासीय पट्टे और 10 हजार वर्ग मीटर तक के गौर आवासीय पट्टे जारी करने और 60 मीटर तक की ऊंचाई वाली इमारतों को मंजूरी देने में सक्षम होगा।

नगरपालिका क्षेत्रों में, 5 हजार वर्ग मीटर से बड़े आवासीय भूखंड और 2500 वर्ग मीटर से बड़े गैर-आवासीय भूखंड सरकार की मंजूरी के बाद ही जारी किए जा सकते हैं और 30 मीटर तक की ऊंचाई वाले भवनों के निर्माण को मंजूरी दी जा सकती है। Rajasthan News