सरस उत्पाद अंकित मूल्य से अधिक पर बेचने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
जैसलमेर।कैलाश बिस्सा।स्वर्णनगरी जैसलमेर में सरस उत्पादों को लेकर उपभोक्ताओं के हित में कड़ा संदेश जारी किया गया है। जैसलमेर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के प्रबंध संचालक प्रकाश श्रीवास्तव ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जिले के समस्त वितरकों, बूथ धारकों एवं शॉप एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सरस उत्पाद अंकित मूल्य (एमआरपी) से अधिक दर पर बेचना पूर्णतः प्रतिबंधित है।
प्रबंध संचालक ने चेतावनी दी है कि यदि कोई भी वितरक, बूथ धारक या शॉप एजेंसी सरस उत्पादों को तय मूल्य से अधिक पर बेचते पाए गए, तो उनके विरुद्ध विभागीय, राजकीय एवं कानूनी स्तर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि सरस ब्रांड सदैव उपभोक्ताओं के हितों के प्रति समर्पित रहा है और आमजन को उचित मूल्य पर शुद्ध दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराना संघ की प्राथमिकता है। आदेशों की अवहेलना की स्थिति में होने वाली कार्रवाई की पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित वितरक, बूथ धारक एवं शॉप एजेंसी की होगी।
संघ प्रशासन ने सभी संबंधितों से निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने की अपील की है, ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

