नगर निगम को जूठी शिकायत पर महिला का मकान तोड़ना पड़ा महंगा, कोर्ट ने आयुक्त का ऑफिस कुर्क करने के दिये आदेश

THE BIKANER NEWS:;बीकानेर 6मार्च, सिविल न्यायाधीश अनुभव तिवाड़ी ने खतूरिया कॉलोनी में मकान।तोड़ने के मामले में न्यायालय के निर्णय की अवमानना करने पर नगर निगम
आयुक्त का ऑफिस कुर्क करने के आदेश दिए हैं।
महिला वादी रहमत ने वर्ष, 2000 कांता खतूरिया कॉलोनी में पट्टेशुदा अचल जायदाद खरीदी थी। फरवरी, 2000 में निगम से निर्माण की अनुमति लेकर कुछ हिस्से पर निर्माण कराया।
उसके पड़ोसी हरिचंद सुथार ने निगम में झूठी शिकायतें की तो महिला वादी ने वर्ष, 15 में जायदाद के दस्तावेज पेश किये ।
इसके बावजूद निगम ने महिला को नोटिस दिया । निगम कर्मचारी मोके पर गया और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बताकर तोड़ने की धमकी दी। इस पर महिला ने वर्ष 17 में नगर निगम आयुक्त के विरुद्घ वाद एवँ स्टे कोर्ट में पेश किया जिसका साल 22 में कोर्ट ने महिला के पक्ष में निर्णय दिया
महिला ने फरवरी 24 में निर्माण परिसीमन का आवेदन किया और उसके दो दिन बाद ही निगम की टीम ने महिला के दो पुराने कमरे और दीवार तोड़ मलबा उठा लिया। जिसके विरुद्घ महिला ने कोर्ट में नगर निगम आयुक्त के खिलाफ कोर्ट में वाद पेश किया। और मांग की गई की आयुक्त ऑफिस के एसी फर्नीचर कम्प्यूटर, पंखे, जेसीबी मशीन, और डम्पर कुर्क करवाये जाये। इसकी सुनवाई करते हुवे कोर्ट ने नगर निगम का ऑफिस कुर्क करने का आदेश दिया है