Haryana News : ख़ुशख़बरी! हरियाणा में नया बिजली कनैक्शन के लिए अब ये 2 दस्तावेज जरूरी, फटाफट करें चेक

Haryana New Electricty Connection : हरियाणा में बिजली का नया कनेक्शन लेना चाहते है उनके लिए बड़ी खबर सामने आ रही है।
बता दे की हरियाणा में बिजली के नए कनैक्शन, लोड के विस्तार या कमी जैसी सेवाओं के लिए अब क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आवेदक से हलफनामा, समझौता या जमानत जैसे दस्तावेजों की मांग नहीं की जाएगी।
जारी हुए ये आदेश
Haryana News : इस बारे दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डी.एच.बी.वी.एन.) की ओर से जरूरी निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
निर्देशों में बताया गया है कि ऐसे मामलों में फील्ड स्टाफ की ओर से आवेदक से केवल स्वामित्व का प्रमाण, परिसर का कानूनी कब्जा या पहचान का प्रमाण जैसे दस्तावेज ही मांगे जा सकते हैं।
Haryana News दरअसल सेवा का अधिकार आयोग की ओर से पिछले महीने डी.एच.बी.वी.एन. और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यू.एच.बी.वी.एन.) को पत्र भेजकर निर्देश दिए थे कि आवेदकों से इन सेवाओं के लिए जो दस्तावेज मांगे जाते हैं उनमें संशोधन किया जाना चाहिए।
इसके बाद अब निगम की ओर से क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए संबंधित आदेश जारी कर दिए गए हैं। Haryana News