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ज्ञानवापी केस में वाराणसी जिला जज का बड़ा फैसला, नहीं होगी शिवलिंग की कार्बन डेटिंग

THE BIKANER NEWS
Gyanvapi Carbon Dating: ज्ञानवापी केस में वाराणसी जिला अदालत (Varanasi District Court) ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग (Shivling Carbon Dating) नहीं होगी. वाराणसी जिला जज डॉ. एके विश्वेश ने मस्जिद परिसर में कार्बन डेटिंग और ‘शिवलिंग’ की वैज्ञानिक जांच की मांग वाली हिंदू पक्ष की मांग को खारिज कर दिया. बता दें कि वाराणसी जिला जज ने पिछले सप्ताह सुनवाई के बाद ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के कार्बन डेटिंग जांच और पूरे परिसर की ASI से सर्वेक्षम की मांग पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.

शिवलिंग को सुरक्षित रखना जरूरी: वाराणसी जिला जज

वाराणसी जिला जज ने अपने आदेश में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई 2022 को निर्देशिक किया था कि कथित शिवलिंग को सुरक्षित रखा जाए. ऐसी स्थिति में यदि कार्बन डेटिंग तकनीक का प्रयोग करने पर या ग्राउंड नेनीटेटिंग रडार का प्रयोग करने पर कथित शिवलिंग को क्षति पहुंचती है तो यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा. इसके अतिरिक्त ऐसा होने पर आम जनता की धार्मिक भावनाओं को भी चोट पहुंच सकती है.

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